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स्वामित्व योजना के कार्य में प्रगति नहीं करने पर पटवारी निलंबित*

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स्वामित्व योजना के कार्य में प्रगति नहीं करने पर पटवारी निलंबित*



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 *राजगढ़ 02 अक्टूबर, 2026*


     स्वामित्व योजना के अंतर्गत निर्मित अधिकार अभिलेख के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ द्वारा पटवारी श्री कुलदीप सोनगिरा, पटवारी हल्का क्रमांक-02 लसूल्डिया जागीर, तहसील नरसिंहगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार अनुभाग नरसिंहगढ़ में पदस्थ पटवारियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। स्वामित्व योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से हितग्राहियों को त्वरित रूप से हितलाभ प्रदान किया जाना है।


    उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए पटवारी श्री कुलदीप सोनगिरा को बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देशित किए जाने के बावजूद उनके द्वारा कार्य में कोई प्रगति नहीं की गई। इससे हल्का लसूल्डिया जागीर के हितग्राहियों के हितलाभ प्रभावित हुए। उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना को इंगित करता है। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा भू-अभिलेख नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।


     अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटवारी श्री कुलदीप सोनगिरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।