ब्यावरा में जब्त 105 लीटर डीजल के विक्रय के लिए समिति गठित*
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*राजगढ़ 05 नवम्बर, 2026*
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस थाना देहात ब्यावरा के अपराध क्रमांक 232/2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जब्त किए गए 105 लीटर डीजल के विधिवत विक्रय के लिए समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में तहसीलदार ब्यावरा को अध्यक्ष तथा थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस थाना ब्यावरा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ब्यावरा एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी ब्यावरा को सदस्य बनाया गया है। जारी आदेश के अनुसार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा द्वारा जारी पत्र 22 सितम्बर, 2026 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब्त डीजल का जिला मजिस्ट्रेट राजगढ़ के माध्यम से विधिवत विक्रय किया जाएगा। विक्रय से प्राप्त राशि विभागीय मद 0408-00-800-1122 में जमा की जाएगी।
आदेश में समिति को निर्देशित किया गया है कि डीजल के विक्रय से पूर्व उसकी विधिवत नापतौल कराई जाए। संपूर्ण विक्रय प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराते हुए पंचनामा तैयार किया जाए। इसके साथ ही फोटो एवं वीडियो को पेनड्राइव में सुरक्षित कर प्रतिवेदन सहित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तथा प्रतिवेदन की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर को भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।