पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में मदिरा दुकानें रहेंगी बंद*
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*राजगढ़ 25 सितम्बर, 2026*
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2026 के तहत जिले में 29 सितम्बर, 2026 को मतदान एवं 3 अक्टूबर, 2026 को मतगणना निर्धारित है। निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार विकासखण्ड सारंगपुर की ग्राम पंचायत सुल्तानिया क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान 27 सितम्बर, 2026 को शाम 6 बजे से 29 सितम्बर, 2026 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी। इसी प्रकार विकासखण्ड नरसिंहगढ़ की ग्राम पंचायत ढाबला एवं झाड़पीपल्या क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानें भी 27 सितम्बर, 2026 को शाम 6 बजे से 29 सितम्बर, 2026 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
इसके अतिरिक्त 3 अक्टूबर, 2026 को मतगणना के दिन संबंधित मतगणना स्थलों पर मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। उक्त अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत की गई है।
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