अभियोजन दक्षता संवर्धन कार्यशाला 2026 का आयोजन*
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*अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रभावी अभियोजन एवं विधिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर*
राजगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरणों के प्रभावी संचालन में अभियोजन अधिकारियों की दक्षता एवं विधिक ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से अभियोजन दक्षता संवर्धन कार्यशाला 2026 का एक दिवसीय आयोजन दिनांक 26 सितंबर 2026 को श्री लीला पैलेस, राजगढ़ में किया गया।
कार्यशाला का आयोजन लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) के निर्देशानुसार एवं माननीय उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक के मार्गदर्शन में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजीव एम. आप्टे एवं विशेष न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।
कार्यशाला के दौरान विशेष न्यायाधीश श्री उपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों तथा प्रकरणों के प्रभावी संचालन के संबंध में विस्तृत विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
क्रम में श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, ब्यावरा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रकरणों के प्रभावी संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
*अधिकारीगण की रही सहभागिता*
कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री के.एल. बंजारे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ श्री देव दत्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पूर्णांक चौबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देवेश पांडे, एडीएम महोदय एवं साइबर कानून सलाहकार इंजीनियर शकील अंजुम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
*व्यावहारिक एवं विधिक पहलुओं पर हुआ प्रशिक्षण*
एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजगढ़ एवं राजगढ़ तहसील के समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण तथा जिला अभियोजन कार्यालय, राजगढ़ के कर्मचारीगण उपस्थित हुए।
कार्यशाला के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में प्रभावी अभियोजन, विधिक प्रावधानों की समझ तथा न्यायालयीन कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक एवं विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
*कार्यशाला का उद्देश्य*
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबंधित अधिनियमों के नवीनतम विधिक पहलुओं से अवगत कराते हुए प्रकरणों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु उनकी कार्यक्षमता एवं विधिक दक्षता में वृद्धि करना रहा।
कार्यशाला के माध्यम से संवेदनशील प्रकृति के प्रकरणों में बेहतर समन्वय, प्रभावी न्यायालयीन पैरवी एवं गुणवत्तापूर्ण अभियोजन के लिए आवश्यक विधिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।
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