पटवारी अजय अहिरवार निलंबित*
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*राजगढ़ 03 अक्टूबर, 2026*
अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर श्री जय सोलंकी द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पाए जाने पर पटवारी श्री अजय अहिरवार तहसील सारंगपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन आदेशानुसार श्री अजय अहिरवार अपने नियत कर्तव्य स्थल से निरंतर अनुपस्थित पाए गए। वर्तमान में स्वामित्व योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों को त्वरित रूप से हितलाभ प्रदान किया जाना है। इसके बावजूद संबंधित पटवारी द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहने के संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार, सारंगपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। संबंधित द्वारा उक्त सूचना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, कदाचरण तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के संबंधित प्रावधानों एवं भू-अभिलेख नियमावली के सुसंगत नियमों के विपरीत पाया गया। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।