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घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाली वारदात का खुलासा, 03 आरोपी गिरफ्तार एवं 01 विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया*

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घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाली वारदात का खुलासा, 03 आरोपी गिरफ्तार एवं 01 विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया*



*थाना कालीपीठ पुलिस की बड़ी सफलता*


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*चोरी किया गया गेहूं, गैस सिलेंडर, कूलर, लोहे की चद्दर की पेटी एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप सहित कुल ₹8.90 लाख का मशरूका जप्त*


राजगढ़ जिले में चोरी, नकबजनी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक *श्री अमित तोलानी (IPS)* के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक *श्री के.एल. बंजारे* के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राजगढ़ श्री *अरविंद सिंह राठौर* के नेतृत्व में थाना प्रभारी कालीपीठ उनि. जितेन्द्र अजनारे के निर्देशन में थाना कालीपीठ पुलिस द्वारा चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार एवं 01 विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर चोरी गया मशरूका एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है।


*घटना का विवरण*


दिनांक 17.09.2026 को फरियादी देवराज पिता मोतीलाल भील, उम्र 46 वर्ष, निवासी कालीपीठ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया गया तथा घर में रखा कूलर, गैस सिलेंडर, 3 क्विंटल गेहूं एवं लोहे की चद्दर की पेटी चोरी कर ली गई।


फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कालीपीठ में अपराध क्रमांक 205/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।


*पुलिस की कार्रवाई*


प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कालीपीठ पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित की गई।


टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों को भी पकड़कर चोरी गया मशरूका बरामद किया गया।


*जप्त मशरूका*


*आरोपियों के कब्जे से—*


- कूलर

- गैस सिलेंडर

- 3 क्विंटल गेहूं

- लोहे की चद्दर की पेटी — कीमत लगभग ₹19,000/-

- घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन


सहित कुल ₹8,90,000/- कीमत का मशरूका जप्त किया गया।


प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय राजगढ़ के समक्ष पेश किया गया।


*गिरफ्तार आरोपी*


1. केदार पिता पन्नालाल तंवर, निवासी ग्राम हिनौती।


2. प्रकाश पिता वंशीलाल तंवर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम हिनौती।


3. राजू उर्फ राजूलाल पिता मांगीलाल तंवर, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम हरिपुरा, थाना दांगीपुरा, राजस्थान।


4. एक विधि-विरुद्ध बालक — पहचान गोपनीय।


*आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड*


1.  (विधि-विरुद्ध बालक)


- अपराध क्रमांक 77/2026 — धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस — थाना कालीपीठ।


2. राजू उर्फ राजूलाल पिता मांगीलाल तंवर


- अपराध क्रमांक 235/2024 — धारा 303(2) बीएनएस — थाना पनवाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान।


*सराहनीय भूमिका*


उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी उनि. जितेन्द्र अजनारे, उनि. विष्णु मीना, सउनि. विजय सैनी, प्रआर. माखन भील, आरक्षक राहुल रजक, आरक्षक बनवारी भिलाला, प्रआर. कुलदीप कुंभकार एवं आरक्षक अशोक राहोरिया, साइबर सेल जिला राजगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।