व्यापारी से ₹1.49 लाख की चोरी का खुलासा — 04 आरोपी गिरफ्तार, ₹1.49 लाख की शत-प्रतिशत बरामदगी*
💐💐 *प्रेस नोट* 💐💐
*
*थाना खुजनेर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई*
*CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों से चोरी का खुलासा, नाबालिग सहित आरोपियों की भूमिका सामने आई, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त*
राजगढ़ जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.) द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी खुजनेर निरीक्षक रवि ठाकुर के नेतृत्व में थाना खुजनेर पुलिस द्वारा व्यापारी से हुई ₹1,49,000/- की चोरी का त्वरित खुलासा करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा चोरी गई ₹1,49,000/- की संपूर्ण राशि बरामद करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल जप्त की गई है।
*घटना का विवरण*
फरियादी रामचंद उर्फ चंदू पिता बिहारीलाल यादव, उम्र 70 वर्ष, निवासी कृष्णपुरम मार्ग, वार्ड क्रमांक 11, ब्यावरा, थाना सिटी ब्यावरा द्वारा थाना खुजनेर उपस्थित होकर रिपोर्ट की गई कि वह सेल्समैन का कार्य करता है।
दिनांक 18.09.2026 को वह खुजनेर में सामान की सप्लाई करने एवं दुकानदारों से नगदी राशि लेने आया था। उसके पास हरे रंग का एक थैला था, जिसमें दुकानदारों से प्राप्त करीब ₹1,49,000/- नगद रखे हुए थे।
शाम करीब 04:30 बजे वह गांधी ब्रदर्स की दुकान के सामने, राजगढ़ चौराहा खुजनेर पहुंचा। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि उसके कुर्ता-पायजामा पर पीछे से लाल रंग का कोई तरल पदार्थ डाला गया है। वह दुकान से पानी लेकर अपने कपड़े साफ करने लगा तथा नगदी से भरा हरे रंग का थैला गांधी ब्रदर्स की दुकान के बाहर रखी बोरी पर रख दिया।
कुछ देर बाद उसने देखा कि बोरी पर रखा हुआ हरे रंग का थैला वहां नहीं था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा थैला चोरी कर लिया गया था, जिसमें करीब ₹1,49,000/- नगद रखे हुए थे।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना खुजनेर में अपराध क्रमांक 187/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*CCTV फुटेज से मिला महत्वपूर्ण सुराग*
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना खुजनेर पुलिस द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए।
CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों एवं घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए। प्राप्त सुरागों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों की पहचान एवं तलाश प्रारंभ की गई।
तकनीकी एवं मैदानी जांच के दौरान पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ एवं विवेचना में घटना में एक नाबालिग बालक एवं आरोपी बादल की सक्रिय भूमिका सामने आई तथा अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आने पर उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया गया।
पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी गई ₹1,49,000/- की पूरी राशि बरामद कर ली गई तथा घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल जप्त की गई।
*आरोपियों की भूमिका*
1. बादल पुत्र कृष्णा सिसोदिया, उम्र 22 वर्ष
निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़
CCTV फुटेज एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर बादल की घटना में सक्रिय भूमिका सामने आई। बादल द्वारा नाबालिग बालक के साथ मिलकर व्यापारी का ध्यान भटकाने एवं नगदी से भरा थैला चोरी करने की वारदात में भूमिका निभाई गई।
आरोपी बादल की होंडा शाइन मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त होना पाया गया, जिसे पुलिस द्वारा जप्त किया गया है।
2. लक्ष्मी पति सज्जन सांसी
निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़
विवेचना में सामने आया कि लक्ष्मी द्वारा नाबालिग बालक को चोरी की वारदात में शामिल करने तथा चोरी के उद्देश्य से अपने पास रखने में भूमिका निभाई गई। भूमिका पाए जाने पर लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया।
3. प्रिया पिता लाखन सांसी
निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़
विवेचना में सामने आया कि प्रिया द्वारा लक्ष्मी को अपने घर में संरक्षण दिया गया। प्रकरण में भूमिका पाए जाने पर प्रिया को गिरफ्तार किया गया।
4. नाबालिग की माता
निवासी मुंगावली, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर
विवेचना में सामने आया कि नाबालिग बालक को चोरी की वारदात के उद्देश्य से आरोपियों के संपर्क में भेजने में उसकी माता की भूमिका रही। उक्त भूमिका के आधार पर नाबालिग की माता को गिरफ्तार किया गया है।
नाबालिग की पहचान सुरक्षित रखने के लिए माता का नाम एवं अन्य पहचान संबंधी विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।
5. नाबालिग का पिता
निवासी मुंगावली, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर
विवेचना में सामने आया कि नाबालिग बालक को चोरी की वारदात के उद्देश्य से आरोपियों के संपर्क में भेजने में उसके पिता की भी भूमिका रही। भूमिका सामने आने पर उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है।
नाबालिग का पिता वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही है। नाबालिग की पहचान की सुरक्षा के दृष्टिगत पिता का नाम एवं अन्य व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।
नाबालिग बालक
प्रकरण में एक नाबालिग बालक की भूमिका भी सामने आई है। नाबालिग की पहचान एवं व्यक्तिगत विवरण तथा उसकी पहचान उजागर करने वाली जानकारी विधि के प्रावधानों के अनुसार गोपनीय रखी गई है।
नाबालिग के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. लक्ष्मी पति सज्जन सांसी, निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़।
2. प्रिया पिता लाखन सांसी, निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़।
3. बादल पुत्र कृष्णा सिसोदिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़।
4. नाबालिग की माता, निवासी मुंगावली, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर।
कुल 04 वयस्क आरोपी गिरफ्तार।
*फरार आरोपी*
नाबालिग का पिता, निवासी मुंगावली, थाना मुंगावली, जिला अशोकनगर — फरार है, जिसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही है।
*जप्त मशरूका*
- ₹1,49,000/- नगद — चोरी गई राशि की शत-प्रतिशत बरामदगी।
- एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल — घटना में प्रयुक्त वाहन।
*आरोपी बादल का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड*
आरोपी बादल पुत्र कृष्णा सिसोदिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी गुलखेड़ी, थाना बोड़ा, जिला राजगढ़ के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न थानों में चोरी एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 12 अपराध पंजीबद्ध होना सामने आया है—
1. अपराध क्रमांक 381/18, धारा 147, 353, 352, 427 भादवि — थाना बोड़ा, जिला राजगढ़।
2. अपराध क्रमांक 149/19, धारा 379 भादवि — थाना आगर, जिला आगर।
3. अपराध क्रमांक 184/18, धारा 379 भादवि — थाना कोतवाली, जिला शिवपुरी।
4. अपराध क्रमांक 483/18, धारा 379 भादवि — थाना खाचरोद, जिला उज्जैन।
5. अपराध क्रमांक 175/18, धारा 379 भादवि — थाना महिदपुर, जिला उज्जैन।
6. अपराध क्रमांक 413/20, धारा 379 भादवि — थाना गंगापुर, जिला नासिक, महाराष्ट्र।
7. अपराध क्रमांक 231/19, धारा 379 भादवि — थाना बराड़ा, जिला अंबाला, पंजाब।
8. अपराध क्रमांक 104/18, धारा 379 भादवि — थाना कोलारस, जिला शिवपुरी।
9. अपराध क्रमांक 15/22, धारा 379 भादवि — थाना बबेरू, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।
10. अपराध क्रमांक 118/22, धारा 382, 411 भादवि — थाना अतर्रा, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश।
11. अपराध क्रमांक 68/23, धारा 380 भादवि — थाना कोलारस, जिला शिवपुरी।
12. अपराध क्रमांक 302/25, धारा 303(2) बीएनएस — थाना जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र।
इस प्रकार आरोपी बादल के विरुद्ध मध्यप्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में भी पूर्व अपराध पंजीबद्ध होना सामने आया है।
*आरोपी लक्ष्मी का आपराधिक रिकॉर्ड*
थाना मेहराजपुरा जिला ग्वालियर अपराध क्रमांक 583/25 धारा 331 (4)305(2 बीएनएस
*प्रकरण की स्थिति*
विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 95 ,248 एवं 317(2) बीएनएस का इजाफा किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग की माता गिरफ्तार है, जबकि नाबालिग का पिता फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। नाबालिग के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
*सराहनीय भूमिका*
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक रवि ठाकुर, थाना प्रभारी खुजनेर;उनि देवेन्द्र राजपूत थाना प्रभारी बोड़ा, उनि प्रवीण जाट, थाना प्रभारी देहात ब्यावरा; उनि जितेन्द्र अजनारे, साइबर सेल राजगढ़; सहायक उप निरीक्षक समीर खान; सउनि शादाब खान; सउनि मंगलसिंह छायल, प्रआर. 718 बहादुर सिंह, प्रआर. 355 वीरेन्द्र, प्रआर. 720 भानू, प्रआर. 722 प्रकाश, प्रआर. 177 दिनेश, प्रआर. 368 विनोद, आर. 825 सुशील; प्रधान आरक्षक कुलदीप; आरक्षक अशोक राहोरिया; आरक्षक पंकज जाट, थाना भोजपुर; आरक्षक कपिल अटेरिया, थाना बोड़ा एवं आरक्षक सुनील जाट, थाना यातायात राजगढ़ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
📱 *राजगढ़ पुलिस सोशल मीडिया हैंडल*
Facebook: RJHSP
Instagram: @sp_rjh
X: @RajgarhSp
*✨ राजगढ़ पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प ✨*